AFFDF स्कीम (AFFDF Scheme) क्या है?
AFFDF यानी फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सीरियस डिज़ीज़ेस (Financial Assistance for Treatment of Serious Diseases) एक मेडिकल असिस्टेंस स्कीम (Medical Assistance Scheme) है। इसका उद्देश्य नॉन-पेंशनर एक्स-सर्विसमेन (Non-Pensioner Ex-Servicemen) और उनकी विडोज़ (Widows) को गंभीर बीमारियों के इलाज में आर्थिक सहयोग देना है।
यह सहायता केवल अप्रूव्ड गवर्नमेंट हॉस्पिटल (Approved Government Hospital) में, सीजीएचएस / ईसीएचएस रेट्स (CGHS / ECHS Rates) के अनुसार किए गए खर्च पर ही मान्य होती है।
AFFDF स्कीम का उद्देश्य क्या है?
कई पूर्व सैनिक ऐसे होते हैं जो:
- पेंशन प्राप्त नहीं कर रहे
- ईसीएचएस (ECHS) के सदस्य नहीं हैं
- एएफएमएस फैसिलिटीज़ (AFMS Facilities) का लाभ नहीं ले रहे
- ऐसे नॉन-पेंशनर ईएसएम (Non-Pensioner ESM) और विडोज़ के लिए यह स्कीम एक महत्वपूर्ण वित्तीय सहारा प्रदान करती है।
किन गंभीर बीमारियों पर मिलेगा लाभ?
AFFDF स्कीम के तहत निम्न सीरियस डिज़ीज़ेस (Serious Diseases) और मेजर प्रोसीजर्स (Major Procedures) कवर किए जाते हैं:
एंजियोग्राफी (Angiography)
एंजियोप्लास्टी (Angioplasty)
सीएबीजी (CABG)
ओपन हार्ट सर्जरी (Open Heart Surgery)
वाल्व रिप्लेसमेंट (Valve Replacement)
पेसमेकर इम्प्लांट (Pacemaker Implant)
सेरेब्रल स्ट्रोक (Cerebral Stroke)
प्रोस्टेट सर्जरी (Prostate Surgery)
जॉइंट रिप्लेसमेंट (Joint Replacement)
रीनल फेलियर (Renal Failure)
डायलिसिस (Dialysis)
कैंसर ट्रीटमेंट (Cancer Treatment)
अगर बीमारी लिस्ट में नहीं है तो?
यदि कोई गंभीर बीमारी सूची में शामिल नहीं है, तो आवेदन डायरेक्टर जनरल आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज (Director General Armed Forces Medical Services – DGAFMS) को कमेंट / रिकमेंडेशन (Comment / Recommendation) के लिए भेजा जाता है। उनकी सिफारिश के आधार पर सहायता पर विचार किया जा सकता है।
कितना मिलेगा आर्थिक लाभ?
1. नॉन-पेंशनर ऑफिसर्स / विडोज़
- कुल मेडिकल एक्सपेंडिचर (Medical Expenditure) का 75%
- अधिकतम ₹1,25,000 (वन टाइम – One Time)
- कैंसर / डायलिसिस के लिए ₹75,000 प्रति वर्ष (Per Annum)
2. नॉन-पेंशनर अदर रैंक्स (Other Ranks) / विडोज़
- कुल खर्च का 90% प्रति वर्ष
- अधिकतम ₹1,25,000
- कैंसर / डायलिसिस के लिए ₹75,000 प्रति वर्ष
- सभी मामलों में खर्च सीजीएचएस / ईसीएचएस रेट्स (CGHS / ECHS Rates) के अनुसार ही स्वीकार किया जाएगा।
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया (Eligibility Criteria)
आवेदन करने के लिए निम्न शर्तें जरूरी हैं:
- आवेदक नॉन-पेंशनर ईएसएम (Non-Pensioner ESM) या उनकी विडो (Widow) हो
- ECHS का सदस्य न हो
- AFMS Medical Facility का लाभ न ले रहा हो
- संबंधित जिला सैनिक बोर्ड (Zila Sainik Board – ZSB) की रिकमेंडेशन हो
- इलाज अप्रूव्ड गवर्नमेंट हॉस्पिटल (Approved Government Hospital) में हुआ हो
क्या प्राइवेट हॉस्पिटल (Private Hospital) में इलाज मान्य है?
नहीं।
इस स्कीम के तहत केवल अप्रूव्ड गवर्नमेंट हॉस्पिटल (Approved Government Hospital) में, सीजीएचएस / ईसीएचएस रेट्स (CGHS / ECHS Rates) पर हुए खर्च की ही फाइनेंशियल असिस्टेंस (Financial Assistance) दी जाएगी। प्राइवेट हॉस्पिटल में किया गया खर्च स्वीकार नहीं है।
ऑनलाइन एप्लाई (Online Apply) कैसे करें?
- आधिकारिक पोर्टल केएसबी डॉट गव डॉट इन (ksb.gov.in) पर जाएं
- “रजिस्टर” (Register) पर क्लिक करें
- रजिस्ट्रेशन फॉर्म (Registration Form) भरें
- फोटो अपलोड (Upload Photo) करें
- “सेव” (Save) पर क्लिक करें
- ईमेल पर आए एक्टिवेशन लिंक (Activation Link) से अकाउंट एक्टिवेट करें
- यूज़र नेम, पासवर्ड और वेरिफिकेशन कोड (Verification Code) से लॉगिन (Login) करें
- स्कीम सिलेक्ट (Select Scheme) कर नया एप्लिकेशन फॉर्म (Application Form) भरें
- जरूरी डॉक्यूमेंट्स (Documents) ज़ेडएसडब्ल्यूओ (ZSWO) द्वारा अटेस्टेड (Attested) अपलोड करें
ऑनलाइन सबमिशन के बाद:
- ZSWO स्क्रूटनी (Scrutiny) करेगा
- वेरिफिकेशन (verification) के लिए अपॉइंटमेंट (Appointment) देगा
- सफल सत्यापन के बाद आवेदन KSB को फॉरवर्ड किया जाएगा
पेमेंट प्रोसीजर (Payment Procedure) कैसे होता है?
- KSB स्तर पर वेरिफिकेशन (verification) और अप्रूवल (Approval)
- वेलफेयर सेक्शन (Welfare Section) द्वारा सर्विस नंबर और बैंक डिटेल्स की जांच
- अकाउंट्स सेक्शन (Accounts Section) द्वारा ईसीएस (ECS – Electronic Clearing Service) से सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर
- बैंक अकाउंट पीएनबी / एसबीआई (PNB / SBI) में होना आवश्यक है।
एप्लिकेशन स्टेटस (Application Status) कैसे चेक करें?
- केएसबी पोर्टल (KSB Portal) पर जाएं
- “स्टेटस ऑफ एप्लिकेशन” (Status of Application) पर क्लिक करें
- डाक आईडी (DAK ID) और वेरिफिकेशन कोड दर्ज करें
- “सर्च” (Search) पर क्लिक करें
जरूरी डॉक्यूमेंट्स (Required Documents)
- सर्विस डिस्चार्ज बुक (Service Discharge Book)
- ईएसएम / विडो आई कार्ड (ESM / Widow ID Card)
- ओरिजिनल मेडिकल बिल्स (Original Medical Bills) – डॉक्टर द्वारा काउंटरसाइन (Countersigned)
- हॉस्पिटल एडमिशन और डिस्चार्ज रिपोर्ट (Admission & Discharge Report)
- सेल्फ डिक्लेरेशन (Self Declaration) कि अन्य स्रोत से रीइम्बर्समेंट (Reimbursement) नहीं लिया
- बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएस कोड (IFS Code)
यह स्कीम क्यों महत्वपूर्ण है?
Non-Pensioner Ex-Servicemen और उनकी विडोज़ के लिए गंभीर बीमारी का इलाज आर्थिक रूप से भारी पड़ सकता है। AFFDF स्कीम एक संरचित और पारदर्शी मेडिकल असिस्टेंस सिस्टम (Medical Assistance System) के माध्यम से राहत देती है।
यदि आप किसी ऐसे नॉन-पेंशनर ईएसएम (Non-Pensioner ESM) या विडो (Widow) को जानते हैं जो पात्र हो सकते हैं, तो यह जानकारी अवश्य साझा करें।
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