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Armed Forces के लिए Personal Weapon Licence - A Complete Guide

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1857 के विद्रोह के बाद, ब्रिटिश हुकूमत ने भारत में हथियारों पर नियंत्रण कड़ा कर दिया। इस विद्रोह के कारण, 1878 में Indian Arms Act लागू किया गया, जिससे भारतीयों को बिना लाइसेंस के हथियार रखने से रोका गया। यह कानून 1959 तक लागू रहा। आज, Indian Arms Act, 1959 और Arms Rules, 2016 भारत में हथियारों की खरीद, बिक्री और स्वामित्व को नियंत्रित करते हैं।

इस कानून का मुख्य उद्देश्य अवैध हथियारों की बिक्री और उपयोग को रोकना है ताकि हिंसा को कम किया जा सके। हथियार रखने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है, और बिना लाइसेंस के हथियार रखना अपराध माना जाता है।

Armed Forces के लिए विशेष प्रावधान: सेवा में रहते हुए या सेवानिवृत्त होने के बाद, सशस्त्र बलों के कर्मियों को व्यक्तिगत हथियार लाइसेंस प्राप्त करने के लिए कुछ विशेष प्रावधान होते हैं। उनका अनुभव और प्रशिक्षण उन्हें अन्य नागरिकों की तुलना में लाभ प्रदान करता है।

Eligibility & Process:

सेवानिवृत्त रक्षा कर्मियों को हथियार लाइसेंस प्राप्त करने में आसानी होती है क्योंकि उन्हें पहले से हथियारों का प्रशिक्षण मिला होता है।

Online Process:

31.jpg

  1. Website पर Visit करें: सबसे पहले आपको Ministry of Home Affairs की website या आपके राज्य के Arms Licensing Authority की website पर जाना होगा।
  2. Link: https://urls.udchalo.com/rqlh43c 
  3. Registration: Website पर एक नया अकाउंट बनाएं और अपने विवरण जैसे नाम, पता, और पहचान प्रमाण अपलोड करें। आधार कार्ड, पासपोर्ट, और वोटर आईडी जैसी पहचान प्रमाणित दस्तावेजों की स्कैन कॉपी की आवश्यकता होगी।
  4. Form Fill करें: Arms Licence Application Form को website से डाउनलोड करें या Online ही इसे भरें। इसमें आपके व्यक्तिगत विवरण, हथियार रखने का उद्देश्य (जैसे self-defense, sports shooting), और पिछले सेवा रिकॉर्ड की जानकारी भरें।

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  1. Document Upload: फॉर्म के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज़ जैसे आपका ID proof, address proof, और medical fitness certificate अपलोड करें।
  2. Fees जमा करें: Website पर बताए गए अनुसार आवेदन शुल्क जमा करें। भुगतान Online माध्यम जैसे नेट बैंकिंग या UPI के जरिए किया जा सकता है।
  3. Police Verification: Online आवेदन के बाद, पुलिस द्वारा आपके पते और व्यक्तिगत पृष्ठभूमि की जांच की जाएगी। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि आवेदक का कोई आपराधिक रिकॉर्ड न हो और वह हथियार रखने के लिए मानसिक रूप से फिट हो।

Offline Process:

  1. Application Form प्राप्त करें: स्थानीय Licensing Authority या District Magistrate के कार्यालय से आवेदन फॉर्म प्राप्त करें।
  2. Form भरें: आवेदन फॉर्म में अपने व्यक्तिगत विवरण, हथियार का प्रकार, और हथियार रखने का उद्देश्य भरें। फॉर्म के साथ पहचान पत्र, पते का प्रमाण, और स्वास्थ्य प्रमाणपत्र संलग्न करें। (Sample Form for Maharashtra State)
  3. Documents Attach करें: सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे ID proof, address proof, और medical certificate संलग्न करें। यदि आप सेवानिवृत्त सैन्य कर्मी हैं, तो अपने सेवा से संबंधित दस्तावेज और No Objection Certificate (NOC) भी शामिल करें।
  4. Form जमा करें: फॉर्म को पूरी तरह से भरकर इसे संबंधित Licensing Authority के कार्यालय में जमा करें। इसके साथ-साथ निर्धारित शुल्क भी जमा करें।
  5. Police Verification: फॉर्म जमा करने के बाद, पुलिस आपके द्वारा दी गई जानकारी की पुष्टि करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि आवेदक हथियार रखने के लिए उपयुक्त है। यह प्रक्रिया 30 से 60 दिन तक का समय ले सकती है।

Approval और Licence प्राप्त करें:

पुलिस और जिला अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर, यदि आपका आवेदन स्वीकृत हो जाता है तो आपको एक arms licence दिया जाएगा। इस लाइसेंस को आपको व्यक्तिगत रूप से या डाक द्वारा प्राप्त करना होगा।

Background Checks

पुलिस द्वारा आवेदक की पृष्ठभूमि और आचरण की जांच की जाती है, और यह सुनिश्चित किया जाता है कि हथियार रखने की आवश्यकता क्यों है। अगर आवेदक की जान को खतरा है, तो उन्हें इसके प्रमाण देने होते हैं।

  1. हथियार का प्रकार: लाइसेंस में यह उल्लेख होता है कि आवेदक किस प्रकार का हथियार रख सकता है, जैसे Non-Prohibited Bore (NPB) हथियार।
  2. आम नागरिकों के लिए नियम: साधारण नागरिकों के लिए हथियार लाइसेंस प्राप्त करना कठिन होता है, और इसके लिए सख्त मानदंड होते हैं। उन्हें निम्नलिखित शर्तों का पालन करना होता है:
  3. आवश्यकता का प्रमाण: नागरिकों को यह साबित करना होता है कि उन्हें हथियार की आवश्यकता क्यों है, जैसे कि आत्मरक्षा, खेलकूद, या professional security के लिए।
  4. Police Verification: नागरिकों की पृष्ठभूमि की पूरी जांच की जाती है, जिसमें आपराधिक रिकॉर्ड और मानसिक स्वास्थ्य की जांच भी शामिल होती है।
  5. हथियार का प्रकार: नागरिक केवल Non-Prohibited Bore (NPB) हथियार जैसे .22 और .32 कैलिबर की पिस्तौलें ही रख सकते हैं।

निष्कर्ष

भारत में हथियार रखने का अधिकार नागरिकों और सशस्त्र बलों के कर्मियों दोनों के लिए सख्त नियमों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। हालांकि, सेना के सेवानिवृत्त कर्मियों को कुछ रियायतें मिलती हैं। हथियार लाइसेंस के लिए आवेदन करना एक जटिल और लंबी प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन यह सुनिश्चित करता है कि केवल जिम्मेदार और योग्य नागरिकों को ही हथियार रखने की अनुमति मिले।

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