सशस्त्र बलों में सेवा के दौरान किसी सैनिक की मृत्यु परिवार के लिए बहुत बड़ी व्यक्तिगत क्षति होती है। ऐसे मामलों में केंद्र सरकार, सेना और कुछ अन्य संस्थाओं की ओर से पात्र परिवारों को विभिन्न वित्तीय, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास और पुनर्वास संबंधी सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
Department of Ex-Servicemen Welfare (DESW) की उपलब्ध जानकारी के अनुसार, Fatal Battle Casualties के मामलों में सैनिक की विधवा और उसके आश्रित परिवार को कई प्रकार के लाभ दिए जाते हैं। इनमें Liberalised Family Pension, Ex-Gratia, ECHS स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा संबंधी सहायता, विवाह अनुदान, सरकारी आवास बनाए रखने की सुविधा और रोजगार/पुनर्वास से जुड़े प्रावधान शामिल हैं।
DESW के अनुसार, Battle Casualty से जुड़े मामलों में अलग-अलग परिस्थितियां शामिल हो सकती हैं। इनमें ड्यूटी के दौरान दुर्घटना से मृत्यु, आतंकवादियों या असामाजिक तत्वों की हिंसा के कारण मृत्यु, सीमा पर झड़प या आतंकवाद विरोधी कार्रवाई में मृत्यु और अत्यधिक ऊंचाई वाले दुर्गम सीमा क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदा या खराब मौसम के कारण ड्यूटी के दौरान मृत्यु शामिल हैं।
इसके अलावा, युद्ध या Ministry of Defence द्वारा विशेष रूप से अधिसूचित War-like Engagements में दुश्मन की कार्रवाई के कारण मृत्यु तथा युद्धग्रस्त विदेशी क्षेत्र से भारतीय नागरिकों की निकासी के दौरान मृत्यु भी इस सूची में शामिल है।
Fatal Battle Casualty के मामले में पात्र विधवा को Liberalised Family Pension का प्रावधान है। DESW के उपलब्ध विवरण में इसे Last Pay Drawn से जोड़ा गया है और इसके प्रसंस्करण के लिए CDA (Pension), प्रयागराज/इलाहाबाद का उल्लेख है।
अलग-अलग परिस्थितियों के आधार पर Central Ex-Gratia सहायता का प्रावधान है। उपलब्ध DESW रिकॉर्ड में 1 जनवरी 2016 से लागू संशोधित दरों के संदर्भ में अलग-अलग श्रेणियों के लिए ₹25 लाख, ₹35 लाख और ₹45 लाख तक की राशि दर्ज है।
किस परिस्थिति में कौन-सी राशि लागू होगी, यह मृत्यु की श्रेणी और संबंधित सरकारी नियमों पर निर्भर करता है। इसलिए किसी व्यक्तिगत मामले में पात्रता और लागू राशि की पुष्टि संबंधित रिकॉर्ड कार्यालय या सक्षम प्राधिकारी से करना जरूरी है।
JCO/ORs के लिए Death Link Insurance Scheme (DLIS) के तहत DESW के उपलब्ध विवरण में ₹60,000 की राशि का उल्लेख है।
War Widows, War Disabled Defence Personnel और उनके NoKs को Ex-Servicemen Contributory Health Scheme यानी ECHS के माध्यम से Cashless Healthcare की सुविधा उपलब्ध होने का उल्लेख DESW की जानकारी में है।
विशेष रूप से, War Widows के लिए ECHS Membership Fee नहीं लेने का भी उल्लेख किया गया है।
Battle Casualty के परिवार के लिए Marriage Grant का भी प्रावधान है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार बेटी के विवाह, विधवा के पुनर्विवाह और अनाथ बेटे के विवाह के लिए ₹1 लाख का अनुदान दिया जाता है।
इसके अलावा, Pensioner/Non-Pensioner Widows up to Havildar Rank के लिए Vocational Training Grant के रूप में ₹20,000 की One-Time सहायता का उल्लेख है।
Killed, Missing या Disabled Armed Forces Personnel के बच्चों के लिए शिक्षा संबंधी विभिन्न रियायतों का प्रावधान है। DESW के अनुसार, पात्र मामलों में सहायता सेवा की अवधि और मृतक सैनिक के अंतिम वेतन आदि से जुड़ी हो सकती है।
इसके अतिरिक्त, Ministry of Defence की Education Concession के तहत Tuition Fee, Transportation और Hostel Charges की प्रतिपूर्ति सहित पुस्तकों, स्टेशनरी, यूनिफॉर्म और कपड़ों से जुड़े कुछ खर्चों की प्रतिपूर्ति का भी उल्लेख है। यह सुविधा उपलब्ध स्रोत में First Degree Course तक बताई गई है।
Battle Casualty के परिवार को Government Married Accommodation बनाए रखने की सुविधा भी दी जा सकती है। DESW के रिकॉर्ड में मृत्यु के बाद दो वर्ष तक आवास बनाए रखने तथा सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी से अतिरिक्त अवधि बढ़ाने का प्रावधान दर्ज है। एक अन्य प्रविष्टि में इसे सरकारी दरों पर 2 वर्ष तक, और कुछ परिस्थितियों में 3 वर्ष 6 महीने तक बढ़ाने का उल्लेख है।
Battle Casualty के Dependents के लिए रोजगार और Resettlement से जुड़े कुछ प्रावधान भी हैं। उपलब्ध DESW जानकारी में Disabled ESM और Action में मारे गए Servicemen के Dependents के लिए Central Public Sector Enterprises और Nationalised Banks में 4.5% Reservation का उल्लेख है।
Directorate General Resettlement (DGR) की विभिन्न Resettlement Schemes, जैसे Petrol Pump आदि के आवंटन का भी उल्लेख किया गया है।
War Widows के लिए Air Travel Concession के तहत Domestic Flights में 75% concession का उल्लेख उपलब्ध DESW रिकॉर्ड में है।
इसके अलावा, Ministry of Railways द्वारा Martyrs की Widows को Railway Tickets पर 75% तक concession और Chakra Awardees तथा उनकी Widows को Complementary Card Passes दिए जाने का उल्लेख है।
Armed Forces Battle Casualty Welfare Fund (AFBCWF) के तहत deceased soldiers के NoKs को अतिरिक्त Ex-Gratia Grant के रूप में ₹8 लाख की सहायता का उल्लेख DESW के रिकॉर्ड में है। स्रोत में इस प्रावधान से संबंधित प्रकाशन की तारीख 6 मई 2020 दी गई है।
Army की ओर से Battle Casualty के परिवार को Army Group Insurance Fund (AGIF), AGI Maturity, Leave Encashment और Army Wives Welfare Association (AWWA) Grant जैसे लाभ भी उपलब्ध हो सकते हैं।
DESW के उपलब्ध रिकॉर्ड में 1 अक्टूबर 2016 से AGIF के तहत Officers के लिए ₹75 लाख और JCO/ORs के लिए ₹40 लाख का उल्लेख है। AWWA की ओर से deceased soldiers के NoKs को ₹15,000 Ex-Gratia Grant का भी उल्लेख है।
Army Central Welfare Fund/National Defence Fund के तहत भी Battle Casualty के surviving NoKs के लिए One-Time Grant का प्रावधान दर्ज है। उपलब्ध विवरण में अलग-अलग अवधि के Battle Casualties के लिए ₹1 लाख और ₹30,000 की राशि का उल्लेख है।
Army Welfare Corpus के तहत Professional Courses के लिए Education Scholarship, Penury Assistance और Self-Employment/Agro-Based Venture के लिए सहायता का भी प्रावधान दिया गया है। Penury Grant की उपलब्ध प्रविष्टि में ₹4,000 प्रति माह की दर का उल्लेख है।
Battle Casualties की Widows और Parents के लिए Army Welfare Housing Organisation (AWHO) तथा Air Force Naval Housing Board (AFNHB) की Housing Schemes में Reservation/Priority का भी उल्लेख DESW की जानकारी में है। उपलब्ध रिकॉर्ड में Reservation को 3% तक बताया गया है।
जरूरी बात
ऊपर दिए गए लाभ Department of Ex-Servicemen Welfare की उपलब्ध जानकारी पर आधारित हैं। कुछ योजनाओं की दरें और पात्रता समय-समय पर सरकारी आदेशों के अनुसार संशोधित हो सकती हैं। इसलिए किसी व्यक्तिगत मामले में आवेदन करने से पहले संबंधित Record Office, CDA, Zila/Rajya Sainik Board, Army Welfare Branch या संबंधित सरकारी विभाग से वर्तमान नियम और पात्रता की पुष्टि करना जरूरी है।
Liberalised Family Pension, Ex-Gratia, ECHS Healthcare, Education Concession, Marriage Grant, Vocational Training Grant, Housing Retention, Travel Concessions, Resettlement और Welfare Fund सहायता जैसे लाभ उपलब्ध प्रावधानों के अनुसार मिल सकते हैं।
DESW के अनुसार War Widows और उनके NoKs को ECHS के माध्यम से Cashless Healthcare की सुविधा मिलती है। War Widows के लिए Membership Fee न लेने का भी उल्लेख है।
हां। उपलब्ध सरकारी प्रावधानों में पात्र बच्चों के लिए Higher Education Priority और Ministry of Defence की Education Concession का उल्लेख है।
DESW के उपलब्ध विवरण में बेटी के विवाह और Widow Remarriage सहित कुछ पात्र मामलों के लिए ₹1 लाख Marriage Grant का उल्लेख है।
Government Married Accommodation को निर्धारित अवधि तक बनाए रखने तथा AWHO/AFNHB Housing Schemes में Reservation/Priority जैसे प्रावधान उपलब्ध रिकॉर्ड में दिए गए हैं।
व्यक्तिगत मामले में लागू नियमों की पुष्टि संबंधित Record Office, CDA, Zila/Rajya Sainik Board, Army Welfare Branch या संबंधित सरकारी प्राधिकरण से करनी चाहिए।


