केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) की भर्ती नियमावली में एक महत्वपूर्ण संशोधन किया है। इसके तहत अब कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) पदों का 50% हिस्सा पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित कर दिया गया है। पहले यह आरक्षण केवल 10% था।
यह फैसला अग्निपथ योजना के अंतर्गत चार साल की सेवा पूरी करने वाले युवाओं को स्थायी करियर विकल्प देने के उद्देश्य से लिया गया है।
अग्निवीरों को कम उम्र में ही कठिन सैन्य प्रशिक्षण और वास्तविक ऑपरेशनल अनुभव मिलता है। लेकिन चार साल की सेवा के बाद उन्हें आगे रोजगार की आवश्यकता होती है।
यह व्यवस्था हर भर्ती वर्ष लागू होगी।
इससे आयु के कारण कोई भी पूर्व अग्निवीर भर्ती से वंचित नहीं होगा।
पूर्व अग्निवीरों को:
लेकिन लिखित परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा।
फिलहाल यह संशोधन केवल बीएसएफ के लिए लागू है। भविष्य में CRPF, CISF, ITBP, SSB और असम राइफल्स के नियमों में भी इसी तरह के बदलाव किए जा सकते हैं।
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जय हिन्द!
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