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Retirement के बाद Dependent Card कैसे बनवाएं? जानिए इसके बारे में

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Neha, एक ESM की बेटी, के पास ECHS card था लेकिन Dependent Card नहीं था। एक दिन, उसे bank के काम से cantonment में जाना था। उसने सोचा कि ECHS card दिखाकर वह अंदर जा सकती है, लेकिन gate पर security personnel ने Dependent Card की मांग की। Neha को अंदर जाने की अनुमति नहीं मिली क्योंकि उसके पास Dependent Card नहीं था। इस घटना ने Neha को सिखाया कि Dependent Card कितना जरूरी है।

Ex-servicemen (ESM) के परिवार के लिए Dependent Card बहुत जरूरी है। ECHS card हर जगह पर identity proof के रूप में accept नहीं होता, खासकर defence area के gates पर। इसलिए, सभी ESM के dependents को अपना खुद का Dependent Identity Card रखना जरूरी है। काफ़ी लोग ECHS card लेकर सोचते हैं कि शायद से ज़रूरी नहीं है Dependent Card अलग से बनाना, पर जितना ECHS और Canteen card ज़रूरी है अपने respective areas में घुसने के लिए, वैसे ही Dependent Card post-retirement of your parents भी ज़रूरी है।

Defence areas में entry के लिए Dependent Card का होना अनिवार्य है। Dependent Card से न केवल आपकी identity verify होती है, बल्कि यह भी साबित होता है कि आप ESM के परिवार के सदस्य हैं। 

1. Eligibility और Application Process:

Eligibility: Dependent Card केवल उन dependents को जारी किए जाते हैं जिनके नाम ESM के discharge book में दर्ज होते हैं। यह ESM के spouse, बच्चों (आर्थिक रूप से निर्भर और unmarried), और अन्य योग्य dependents जैसे parents (आर्थिक रूप से निर्भर) के लिए उपलब्ध है।

Application Process: Required Documents:

  • Discharge Book की copy
  • परिवार का फोटो (passport size)
  • पहचान प्रमाण (जैसे Aadhar card, pan कार्ड)
  • आवास प्रमाण (जैसे राशन card, बिजली का बिल)

Process:

  • ESM को अपने संबंधित Zila Sainik Board या Sainik Welfare Office से संपर्क करना होता है।
  • आवेदन पत्र भरें और आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करें।
  • आवेदन पत्र और documents जमा करने के बाद, verification process होती है।
  • सत्यापन के बाद, Dependent Identity Card जारी किया जाता है।

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2. Card का महत्व:

प्रवेश और पहचान: Dependent Identity Card, defence establishments में प्रवेश के लिए आवश्यक है। Defence क्षेत्र के gates पर सुरक्षा कर्मियों द्वारा यह card पहचान और सुरक्षा जांच के लिए मांग की जाती है।

Services का लाभ: यह card defence क्षेत्र में medical सुविधाओं, canteen services, और अन्य सुविधाओं का लाभ उठाने में मदद करता है। Dependent Card के बिना, defence क्षेत्र में प्रवेश और services का लाभ उठाना कठिन हो सकता है।

3. Health Services:

ECHS और Dependent Identity Card: ECHS card और Dependent Identity Card दोनों मिलकर ESM के परिवार को health services का पूरा लाभ देते हैं। ECHS card विशेष रूप से medical services के लिए होता है, जबकि Dependent Identity Card पहचान और प्रवेश के लिए अनिवार्य होता है। Defence क्षेत्र में medical facilities और अन्य सेवाओं का लाभ उठाने के लिए दोनों cards का होना आवश्यक है।

4. अन्य महत्वपूर्ण जानकारी:

Defence Canteens: Defence canteens में खरीदारी के लिए भी Dependent Identity Card जरूरी होता है। यह card Identity and entitlement assured करने में मदद करता है, जिससे गलत उपयोग रोका जा सके।

Educational Institutions: Defence personnel के dependents को विशेष educational institutions में प्रवेश के लिए भी इस card की आवश्यकता हो सकती है। यह card scholarship और अन्य शैक्षिक लाभों के लिए पात्रता सुनिश्चित करता है।

Traveling: कुछ विशेष travel concessions और services भी Dependent Identity Card दिखाने पर मिल सकती हैं।

Eligibility for Dependent Identity Cards

यह स्पष्ट रूप से समझना महत्वपूर्ण है कि service में रहते हुए dependents की जो definition प्रचलित है, वही Dependent Identity Card के लिए eligibility को निर्धारित करेगी। Zila Sainik Board, जहां ESM पंजीकृत है, discharge book में दर्ज dependents के आधार पर eligibility को स्थापित करेगा। Dependent Identity Card जारी करने के लिए निम्नलिखित योग्य होंगे:

  • ESM pensioners के spouse और dependent बच्चे।
  • War में मारे गए service कर रहे soldiers के dependent parents, war widows, ESM की widows और उनके dependent बच्चे, step और कानूनी रूप से गोद लिए गए बच्चे।
  • Dependent जिनकी मासिक आय 3500 रुपये से अधिक नहीं है, और basic pension पर 3500 रुपये के dearness relief की राशि पर आधारित है।
  • बच्चों, stepchildren और कानूनी रूप से गोद लिए गए बच्चों की period of validity, बेटों के लिए 25 वर्ष की आयु तक होगी या निर्भरता समाप्त होने पर जो भी पहले हो।

Procedure for Issue of Dependents Identity Card

Dependent Identity Cards जारी करते समय Dept of Sainik welfare/ Zila Sainik Welfare को निम्नलिखित guidelines का पालन करना होगा:

  • सभी ESM के dependents को identity cards जारी किए जाएंगे।
  • प्रति card 100 रुपये के payment पर card जारी किया जाएगा। यह राशि ARMED FORCES FLAG DAY FUND के पक्ष में एक Demand Draft के रूप में Kendriya Sainik Board को भेजी जाएगी।
  • प्रत्येक dependent के लिए ESM द्वारा अलग application प्रस्तुत किया जाएगा।
  • यह सुनिश्चित करने के लिए कि केवल योग्य dependents को card जारी किया जाए, dependent card को ESM I card से जोड़ा जाएगा।

ESM के dependents को I Cards जारी करने से पहले, document की sanctity, card holder द्वारा इसकी safe custody, और इसके खो जाने और anti-national elements के हाथों में पहुंचने के परिणामों के बारे में समझाया जाना चाहिए। ESM और applicant को समझाया जाना चाहिए कि dependent card का दुरुपयोग न हो, यह उनकी responsibility है।

Validity of Dependent Identity Card

Dependent Identity Card की validity निम्नलिखित होगी:

  • War/Pensioners widows के लिए Identity Card उनकी शादी तक lifetime के लिए valid होगा।
  • ESM के spouse के मामले में, यह भी lifetime के लिए valid होगा जब तक कि status में change न हो (जैसे divorce) ।
  • The Identity Card to the children of ESM will be issued initially for a period of five years and will be renewed thereafter for another five years subject to the following:
    • बेटों के लिए - 25 वर्ष की age प्राप्त करना या निर्भरता समाप्त होना जो भी पहले हो।
    • बेटियों के लिए - शादी तक।

अगर Dependent Card गुम हो जाए तो क्या करना है?

Duplicate Dependent Card जारी करने के लिए निम्नलिखित process का पालन करना होगा:

  • ESM/dependent द्वारा dependent card खो जाने पर FIR दर्ज करानी होगी। FIR के एक महीने बाद, Police Station से complaint की स्थिति पर एक प्रमाणीकरण प्राप्त करना होगा।
  • ESM/dependent को FIR की copy और card खोने के कारणों को शामिल करते हुए application के साथ ZSWO से संपर्क करना होगा।
  • तीसरी बार खोने के बाद कोई duplicate card जारी नहीं किया जाएगा। पहले तीन बार खोने पर निम्नलिखित जुर्माना लगाया जाएगा:
    • पहली बार खोने पर – 300 रुपये।
    • दूसरी बार खोने पर – 600 रुपये।
    • तीसरी बार खोने पर – 900 रुपये।

ESM/विधवा से यह प्रतिज्ञा प्राप्त की जाएगी कि खोया हुआ Dependent card मिलने की स्थिति में duplicate identity card तुरंत issuing authority को सौंप दिया जाएगा। Discharge book और अन्य संबंधित registers में लाल स्याही में खोने की संख्या (पहला/दूसरा/तीसरा) के साथ एक टिप्पणी की जाएगी।

Replacement of Dependent Identity Card due to Fair, Wear and Tear

Dependent Identity Card के फटे, घिसे-पिटे होने के कारण, नए laminated Dependent Identity Card को जारी किया जाएगा। इसके लिए Ex-Servicemen को अपने आवेदन के साथ पुराने card को संलग्न करना होगा और facts and genuineness की पुष्टि करनी होगी। नए card के लिए 100 रुपये की fees ली जाएगी।

Dependent Identity Cards को निम्नलिखित अवसरों पर रद्द करने के लिए issuing authority को वापस किया जाना चाहिए:

  • फटे, घिसे-पिटे होने के कारण renewal के लिए application करते समय।
  • धारक की मृत्यु पर।
  • अयोग्य होने पर यानी विधवा/बेटियों की शादी हो जाना और बेटों का 25 साल की age को पार करना या निर्भरता समाप्त होना, जो भी पहले हो।

Neha का experience यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि Dependent Identity Card fauji families के लिए कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह केवल एक identification proof नहीं है, बल्कि इससे defence क्षेत्र में entry, canteen services, और अन्य numerous सुविधाओं का लाभ उठाने में मदद मिलती है। Neha को अपनी mistake से यह समझ में आ गया कि इस card के बिना Defence क्षेत्र में घुसना challenging हो सकता है।

सभी ESM के dependents को सलाह दी जाती है कि वे जल्द से जल्द इस card के लिए apply करें और अपनी identity और सुविधाओं का सही तरीके से लाभ उठाएं। यह card न केवल आपके लिए convenient है, बल्कि security और eligibility सुनिश्चित करने में भी critical भूमिका निभाता है।

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