कई बार किसी बीमारी या गंभीर स्वास्थ्य समस्या के कारण मरीज को अस्पताल में भर्ती रहने के बजाय घर पर ही किसी खास चिकित्सा उपकरण की जरूरत पड़ सकती है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यह उपकरण ECHS के तहत मिल सकता है? अगर हां, तो इसके लिए कौन पात्र है, मंजूरी कैसे मिलेगी और खरीदे गए उपकरण की लागत की प्रतिपूर्ति (reimbursement) कैसे होगी?
Ex-Servicemen Contributory Health Scheme (ECHS) के तहत Domiciliary Medical Equipment (DME) से जुड़े मामलों के लिए एक Standard Operating Procedure (SOP) निर्धारित किया गया है। इसका उद्देश्य पात्र लाभार्थियों को घर पर आवश्यक चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को एक समान, पारदर्शी और समयबद्ध बनाना है।
Domiciliary Medical Equipment ऐसे चिकित्सा उपकरण (equipment) हैं जिनकी जरूरत लाभार्थी को घर पर इलाज या स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए होती है। ECHS के तहत किसी उपकरण पर विचार तभी किया जाता है जब वह चिकित्सकीय रूप से आवश्यक हो, संबंधित Specialist या Super Specialist ने उसकी सलाह दी हो और वह घर पर उपयोग के लिए जरूरी हो। उपकरण केवल अस्पताल में इस्तेमाल के लिए नहीं होना चाहिए और लागू सरकारी नीति के अंतर्गत होना चाहिए।
ECHS के SOP में Domiciliary Medical Equipment को तीन मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है।
इस श्रेणी में वे उपकरण आते हैं जो सरकार की स्वीकृत सूची में शामिल हैं और जिनके लिए CGHS/ECHS की निर्धारित अधिकतम दर उपलब्ध है।
इनमें उदाहरण के तौर पर:
जैसे उपकरण शामिल हैं।
इसमें कुछ विशेष और उच्च स्तर के चिकित्सा उपकरण आते हैं। उदाहरण के तौर पर Continuous Subcutaneous Insulin Infusion (CSII) Pump Therapy और Cochlear Implant शामिल हैं।
ऐसे उपकरण जिनकी सरकारी स्वीकृत सूची में जगह नहीं है और जिनके लिए CGHS/ECHS की निर्धारित दर उपलब्ध नहीं है, इस श्रेणी में आते हैं।
उदाहरण के तौर पर Multipara Monitor, Motorized ICU Bed, Air Mattress, Suction Apparatus और DVT Pump with Sleeves जैसे उपकरण शामिल हो सकते हैं।
DME प्राप्त करने के दो प्रमुख तरीके हैं।
पहले तरीके में ECHS Polyclinic संबंधित चिकित्सा दस्तावेजों के साथ उपकरण की मांग Senior Executive Medical Officer यानी SEMO को भेजती है। उपकरण की खरीद के बाद उसे ECHS लाभार्थी को Issue Voucher के माध्यम से दिया जाता है। संबंधित रिकॉर्ड ECHS Polyclinic में भी रखा जाता है।
दूसरे तरीके में लाभार्थी स्वयं उपकरण खरीद सकता है। हालांकि, इसके लिए पहले सक्षम प्राधिकारी से अनुमति या मंजूरी लेना जरूरी है। इसके बाद नियमों के अनुसार खर्च की प्रतिपूर्ति के लिए दावा किया जा सकता है।
श्रेणी 1 के उपकरण के लिए पूर्व अनुमति लेने हेतु कुछ जरूरी दस्तावेज जमा करने होते हैं। इनमें लाभार्थी का Prescription, Clinical Summary और Investigation Reports, Specialist या Super Specialist की Recommendation, व्यक्तिगत खरीद और Reimbursement के लिए आवेदन तथा ECHS Card शामिल हैं।
इसके अलावा ECHS Polyclinic की ओर से Statement of Case और CGHS/ECHS की निर्धारित दर के अनुसार प्रतिपूर्ति स्वीकार करने का Undertaking Certificate भी जरूरी है।
श्रेणी 2 और श्रेणी 3 के उपकरणों के लिए अतिरिक्त स्तर की जांच होती है। इसमें Director Regional Centre ECHS की Recommendation और कुछ मामलों में अधिकृत वितरकों से तीन Quotations भी आवश्यक हो सकती हैं। ₹50,000 से अधिक कीमत वाले DME के लिए तीन अधिकृत वितरकों से Quotations की आवश्यकता बताई गई है, जबकि ₹50,000 तक की खरीद के लिए, कुछ शर्तों के अधीन, Quotations के बिना खरीद की अनुमति हो सकती है यदि उपकरण GeM Portal पर उपलब्ध नहीं है।
कुछ जीवनरक्षक चिकित्सा उपकरणों के मामले में आपात स्थिति अलग है।
यदि किसी ECHS लाभार्थी को तत्काल चिकित्सा आवश्यकता के कारण Oxygen Concentrator, CPAP, BIPAP या Bilevel Ventilatory System जैसे जीवनरक्षक उपकरण की तुरंत जरूरत पड़ती है और पहले से मंजूरी लेना संभव नहीं था, तो लागू सरकारी नीति के तहत Ex-post Facto Approval यानी बाद में मंजूरी का प्रावधान है।
ऐसे मामले में Emergency Certificate या उपचार कर रहे डॉक्टर द्वारा तत्काल जरूरत का कारण, Clinical Summary, संबंधित जांच रिपोर्ट, Specialist की Recommendation, Original Purchase Invoice, Payment Receipt, Warranty Documents और ECHS Card जैसे दस्तावेज देने होते हैं।
हालांकि, आपात स्थिति में खरीद का मतलब यह नहीं है कि हर खर्च अपने आप प्रतिपूर्ति के लिए स्वीकार हो जाएगा। मामला लागू ECHS नीति और सक्षम प्राधिकारी की जांच के बाद ही मंजूर किया जाता है।
यदि लाभार्थी ने नियमों के अनुसार उपकरण खरीदा है और प्रतिपूर्ति का दावा करना है, तो सामान्य रूप से निम्न दस्तावेज जमा करने होते हैं:
SOP के अनुसार Domiciliary Medical Equipment पांच साल की अवधि के लिए जारी किया जाता है। इस अवधि में उपकरण की Repair और Maintenance की जिम्मेदारी ECHS लाभार्थी की होती है और इसकी लागत सामान्य रूप से लाभार्थी को स्वयं वहन करनी होती है। यह खर्च Reimbursement के लिए स्वीकार्य नहीं है। यदि उपकरण Warranty में है, तो लाभार्थी OEM या SEMO से संबंधित सहायता ले सकता है।
हां। पांच साल पूरे होने के बाद यदि उपकरण काम नहीं कर रहा है, तो उसकी स्थिति के आधार पर Replacement के लिए प्रक्रिया शुरू की जा सकती है।
इसके लिए अधिकृत Service Engineer या Original Equipment Manufacturer यानी OEM से Unserviceability Certificate लेना होता है। इसके बाद नए उपकरण के लिए लगभग उसी तरह की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है जैसी पहली बार उपकरण जारी करते समय अपनाई गई थी।
यदि उपकरण पांच साल पूरे होने से पहले खराब हो जाता है, तो Warranty की शर्तें लागू होंगी। Warranty समाप्त हो चुकी हो तो SOP में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
ECHS के तहत Domiciliary Medical Equipment की सुविधा लेने वाले लाभार्थियों को सबसे पहले यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उपकरण की जरूरत Specialist या Super Specialist द्वारा चिकित्सकीय रूप से बताई गई हो और सभी जरूरी दस्तावेज उपलब्ध हों।
विशेष रूप से व्यक्तिगत रूप से उपकरण खरीदने की स्थिति में, जहां संभव हो, खरीद से पहले सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी लेना महत्वपूर्ण है। आपात स्थिति में जीवनरक्षक उपकरणों के लिए बाद में मंजूरी और Reimbursement का प्रावधान है, लेकिन इसके लिए निर्धारित दस्तावेज और लागू सरकारी नीति का पालन करना जरूरी है।
इस SOP का उद्देश्य ECHS लाभार्थियों के लिए Domiciliary Medical Equipment की मांग, मंजूरी, खरीद, जारी करने और Reimbursement की प्रक्रिया को स्पष्ट और व्यवस्थित बनाना है।
Domiciliary Medical Equipment से जुड़े लाभ, मंजूरी और Reimbursement लागू ECHS तथा सरकारी नीतियों और सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति पर निर्भर करते हैं। किसी उपकरण की पात्रता या प्रतिपूर्ति की सीमा के बारे में अंतिम निर्णय संबंधित सक्षम प्राधिकारी और लागू सरकारी आदेशों के अनुसार होगा।
ऐसी ही काम की जानकारी, आसान गाइड्स और फौजी परिवार से जुड़े जरूरी अपडेट्स के लिए FaujiBeats.com से जुड़े रहें।
कुछ ऐसा है जिसे आप अगली गाइड में देखना चाहते हैं? हमें बताइए: alert@faujibeats.com
जय हिंद!
Domiciliary Medical Equipment ऐसे मेडिकल उपकरण हैं जो ECHS लाभार्थी को घर पर इलाज या स्वास्थ्य देखभाल के लिए चिकित्सकीय रूप से जरूरी होते हैं। इनमें CPAP, BIPAP, Oxygen Concentrator, Wheelchair और Hearing Aids जैसे उपकरण शामिल हो सकते हैं।
DME तभी दिया जाता है जब वह चिकित्सकीय रूप से जरूरी हो और संबंधित Specialist या Super Specialist द्वारा इसकी सिफारिश की गई हो। उपकरण का इस्तेमाल घर पर उपचार या देखभाल के लिए होना चाहिए और वह मौजूदा सरकारी नीति के तहत कवर होना चाहिए।
DME को तीन मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है। Category I में सरकारी सूची और निर्धारित दर वाले उपकरण आते हैं। Category II में CSII Pump Therapy और Cochlear Implant जैसे विशेष उपकरण शामिल हैं। Category III में ऐसे उपकरण आते हैं जिनके लिए CGHS/ECHS में निर्धारित Ceiling Rate उपलब्ध नहीं है।
हां, लाभार्थी पहले से मंजूरी और स्वीकृति प्राप्त करने के बाद DME खुद खरीद सकता है और लागू नियमों के अनुसार Reimbursement का दावा कर सकता है।
आम तौर पर Specialist की सिफारिश, Prescription, Clinical Summary, Investigation Reports, आवेदन, ECHS Card और Statement of Case जरूरी होते हैं। Category II और III के मामलों में अतिरिक्त मंजूरी या दस्तावेज भी आवश्यक हो सकते हैं।


