Ex-Servicemen की परिभाषा और उनके विभिन्न प्रकारों के बारे में विस्तृत जानकारी। यह ब्लॉग आपको बताएगा कि कौन-कौन Ex-Servicemen की श्रेणी में आते हैं और सरकार द्वारा किन नियमों के तहत उन्हें यह मान्यता मिलती है।
Ex-Servicemen वे लोग होते हैं जिन्होंने भारतीय सेना, नौसेना, या वायुसेना में सेवा की हो और कुछ विशेष परिस्थितियों में सेवा मुक्त हुए हों। सरकार ने विभिन्न अधिसूचनाओं और नियमों के तहत इनकी परिभाषा निर्धारित की है।
आइए जानते हैं कि किस प्रकार के लोग Ex-Servicemen कहलाते हैं और किन-किन परिस्थितियों में इन्हें यह मान्यता मिलती है।
Retirement Period (सेवानिवृत्ति अवधि) | Description (विवरण) |
01 Jul 66 - 30 Jun 68 | कोई भी व्यक्ति जिसने Union की Armed Forces में किसी भी रैंक में सेवा की हो और जिसे misconduct या inefficiency के कारण नहीं बल्कि अन्य कारणों से मुक्त किया गया हो। |
01 Jul 68 - 30 Jun 71 | कोई भी व्यक्ति जिसने Union की Armed Forces में किसी भी रैंक में कम से कम छह महीने की निरंतर सेवा की हो और जिसे misconduct या inefficiency के कारण नहीं बल्कि अन्य कारणों से मुक्त किया गया हो। |
01 Jul 71 - 30 Jun 74 | कोई भी व्यक्ति जिसने Union की Armed Forces में किसी भी रैंक में सेवा की हो और जिसे misconduct या inefficiency के कारण नहीं बल्कि अन्य कारणों से मुक्त किया गया हो। |
01 Jul 74 - 30 Jun 79 | कोई भी व्यक्ति जिसने Union की Armed Forces में किसी भी रैंक में सेवा की हो, चाहे वह combatant हो या non-combatant, और कम से कम छह महीने की सेवा के बाद मुक्त किया गया हो और जिसे misconduct या inefficiency के कारण नहीं बल्कि अन्य कारणों से मुक्त किया गया हो। |
01 Jul 79 - 30 Jun 87 | कोई भी व्यक्ति जिसने Union की Armed Forces में किसी भी रैंक में कम से कम छह महीने की निरंतर सेवा की हो, यदि स्वेच्छा से मुक्त नहीं किया गया हो या misconduct या inefficiency के कारण मुक्त नहीं किया गया हो और यदि अपनी स्वयं की इच्छा से मुक्त किया गया हो तो कम से कम पांच वर्षों की सेवा होनी चाहिए। |
01 Jul 87 onwards | कोई भी व्यक्ति जिसने Union की armed forces में किसी भी रैंक में सेवा की हो और Defence Budget से किसी भी प्रकार की pension प्राप्त की हो या सेवा की विशिष्ट शर्तों को पूरा करने के बाद gratuity के साथ मुक्त किया गया हो, बशर्ते कि वह अपनी स्वयं की इच्छा से मुक्त न हुआ हो या misconduct या inefficiency के कारण मुक्त न किया गया हो। |
Territorial Army Pension Holders | पेंशन धारक जो continuous embodied service के लिए हों, विकलांगता जो military service के कारण हो और Gallantry Award Winners जो 15 Nov 86 के बाद सेवानिवृत्त हुए हों। |
Army Postal Service Personnel | Personnel जो regular Army का हिस्सा हों और बिना P&T Department में वापस आए सेवा से मुक्त हुए हों और जिन्हें military service या uncontrolled circumstances के कारण medical grounds पर मुक्त किया गया हो और medical या अन्य disability pension प्राप्त हुई हो। |
Ex-Servicemen की परिभाषा समय-समय पर बदलती रही है, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य उन लोगों को मान्यता देना है जिन्होंने देश की सेवा की है। यह महत्वपूर्ण है कि सभी Ex-Servicemen अपनी श्रेणी के अनुसार सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं और लाभों के बारे में जानकारी रखें।
अगली मुलाकात तक।
जय हिंद!