देश की सेवा में अपना सब कुछ समर्पित करने वाले पूर्व सैनिकों और युद्ध विधवाओं की मदद के लिए हरियाणा सरकार ने एक नई योजना शुरू की है। इस योजना का नाम है “60 वर्ष या उससे अधिक आयु के पूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं को आर्थिक सहायता योजना”, जिसे सैनिक और अर्धसैनिक कल्याण विभाग, हरियाणा सरकार चला रहा है।
इस योजना के तहत ऐसे पूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं को ₹3,000 प्रति माह की आर्थिक मदद दी जाती है, जो किसी भी सरकारी विभाग से पेंशन या किसी तरह की वित्तीय सहायता नहीं ले रहे हैं।
योजना का उद्देश्य
इस योजना का मकसद उन पूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं को आर्थिक सहारा देना है जो बुढ़ापे में किसी पेंशन या अन्य मदद के बिना जीवन गुजार रहे हैं। सरकार का यह कदम उन सैनिकों के प्रति सम्मान की भावना है जिन्होंने देश की रक्षा में अपना जीवन लगाया।
कितना मिलेगा लाभ?
- हर पात्र व्यक्ति को ₹3,000 प्रति माह दिए जाएंगे।
- हर साल नवंबर में इसमें ₹400 की बढ़ोतरी की जाएगी (1 नवंबर 2017 से लागू)।
- यह पैसा सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजा जाएगा।
कौन आवेदन कर सकता है?
- आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आवेदक पूर्व सैनिक या पूर्व सैनिक की विधवा हो, जिसकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक हो।
- केवल अन्य रैंक (हवलदार या उससे नीचे) के पूर्व सैनिक पात्र हैं।
- सालाना आय ₹2,00,000 से कम होनी चाहिए।
- आवेदक को किसी भी सरकारी विभाग से पेंशन या भत्ता नहीं मिलना चाहिए।
- जिन सैनिकों को दुराचार या अयोग्यता के कारण सेवा से निकाला गया था, वे या उनकी विधवाएं इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।
ध्यान देने योग्य बातें
- अगर किसी लाभार्थी को बाद में किसी अन्य सरकारी योजना से पेंशन या पैसा मिलता पाया गया, तो वह आगे इस योजना के लिए अयोग्य हो जाएगा।
- हर लाभार्थी को हर साल अप्रैल में जीवन प्रमाण पत्र जमा करना जरूरी है।
- जो पहले से इस योजना के तहत पैसा पा रहे हैं, उन्हें दोबारा आवेदन करने की जरूरत नहीं है।
आवेदन कैसे करें (ऑनलाइन तरीका)?
आवेदन पूरी तरह Antyodaya SARAL Portal पर ऑनलाइन किया जा सकता है।
आवेदन के चरण:
- पोर्टल पर जाएं और “New User” पर क्लिक करके पंजीकरण करें।
- नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालें और ओटीपी से सत्यापन करें।
- लॉगिन करने के बाद “Apply for Services” पर क्लिक करें और योजना चुनें।
- Family ID (परिवार पहचान पत्र) डालें और परिवार की जानकारी देखें।
- अपना नाम चुनें, ओटीपी से सत्यापित करें और फॉर्म भरें।
- जरूरी दस्तावेज़ अपलोड करें और आवेदन सबमिट करें।
- आवेदन की स्थिति पोर्टल पर देखकर ट्रैक की जा सकती है।
जरूरी दस्तावेज़
- पूर्व सैनिक/विधवा का पहचान पत्र
- परिवार पहचान पत्र (Parivar Pehchan Patra)
- आधार कार्ड
- डिस्चार्ज बुक की प्रति
- हरियाणा निवासी प्रमाणपत्र
- आय प्रमाणपत्र (₹2 लाख से कम वार्षिक आय)
- बैंक पासबुक (आधार से लिंक)
- मृत्यु प्रमाणपत्र (विधवा के लिए)
- गैर-पुनर्विवाह प्रमाणपत्र (विधवा के लिए)
- समाज कल्याण विभाग से प्रमाण पत्र कि कोई अन्य सहायता नहीं मिल रही है
- शपथ पत्र (Affidavit) जिसमें दी गई जानकारी सही बताई गई हो
सभी आवेदन पहले ज़िला सैनिक बोर्ड (Zila Sainik Board) द्वारा जांचे जाते हैं। उसके बाद पात्र आवेदन राज्य सैनिक बोर्ड (Rajya Sainik Board) को अंतिम स्वीकृति के लिए भेजे जाते हैं।
पूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं के लिए यह योजना एक बड़ी राहत है। यह सिर्फ आर्थिक मदद नहीं, बल्कि सम्मान और आभार का प्रतीक है।
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जय हिंद!