Tax भरने का समय आते ही सबसे बड़ी टेंशन यही होती है – कहीं हम कोई deduction मिस तो नहीं कर रहे? हर साल हजारों लोग ऐसे deductions को नजरअंदाज कर देते हैं, जो उनके टैक्स का बोझ हल्का कर सकते थे। अगर आप भी ऐसा कुछ मिस कर रहे हैं, तो चिंता मत कीजिए! आज हम आपको उन deductions के बारे में बताएंगे, जो लोग अक्सर भूल जाते हैं, और साथ ही यह भी समझेंगे कि कैसे इनका सही इस्तेमाल करके आप अपनी Tax Savings को बढ़ा सकते हैं।
सीधे शब्दों में कहें तो Tax Deduction का मतलब है कि आपकी taxable income को कम किया जाए, जिससे आपको कम टैक्स देना पड़े। यह Income Tax Act, 1961 के तहत कई categories में आते हैं। बस आपको इनका सही तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए।
Section 80C के तहत ₹1.5 लाख तक का deduction मिलता है। लेकिन अधिकतर लोग इसे सिर्फ Life Insurance Premium या EPF (Employee Provident Fund) तक ही सीमित मानते हैं, जबकि इसके तहत कई और investments भी आते हैं, जैसे:
PPF (Public Provident Fund)
National Savings Certificates (NSC)
Tax-saving Fixed Deposits (FDs)
ELSS (Equity Linked Savings Scheme)
Home Loan का Principal Repayment
अगर आपने अभी तक अपना ₹1.5 लाख का limit पूरा नहीं किया है, तो इन options पर जरूर ध्यान दें।
Health Insurance सिर्फ सुरक्षा ही नहीं देता, बल्कि आपको टैक्स में भी बचत कराता है! Section 80D के तहत:
₹25,000 का deduction – अगर आपने खुद, अपने spouse या बच्चों के लिए health insurance लिया है।
₹50,000 का deduction – अगर आप अपने senior citizen parents का premium भरते हैं।
₹5,000 का extra benefit – Preventive health check-ups के लिए।
कुल मिलाकर, ₹1 लाख तक का फायदा उठाया जा सकता है!
अगर आपने Home Loan लिया है, तो Section 24(b) के तहत ₹2 लाख तक के loan interest पर deduction ले सकते हैं।
Second Home के लिए तो और भी अच्छा फायदा है! क्योंकि यहां interest deduction की कोई ऊपरी सीमा नहीं होती। अगर आपने investment purpose से घर लिया है, तो इस option को जरूर explore करें।
अगर आप National Pension Scheme (NPS) में निवेश कर रहे हैं, तो आपको ₹50,000 तक का अतिरिक्त deduction मिल सकता है, जो Section 80C के ₹1.5 लाख के limit से अलग है।
Employer Contributions भी टैक्स फ्री होते हैं! अगर आपका employer आपके NPS account में contribute करता है, तो Section 80CCD(2) के तहत यह contribution tax-free है।
आपके बचत खाते (Savings Account) पर मिलने वाले interest पर भी टैक्स छूट मिलती है!
Section 80TTA – ₹10,000 तक की savings interest tax-free (Non-Senior Citizens के लिए)।
Section 80TTB – Senior Citizens के लिए यह limit ₹50,000 तक है, जिसमें Fixed Deposits (FDs) और Post Office Deposits भी शामिल हैं।
अगर आपके पास multiple saving accounts हैं, तो कुल interest जोड़कर देखें – आप इस छूट का पूरा फायदा उठा सकते हैं!
अगर आपने Education Loan लिया है, तो इसके interest पर Section 80E के तहत 8 साल तक का deduction ले सकते हैं।
किसके लिए लागू होता है?
खुद के लिए
Spouse के लिए
बच्चों के लिए
Higher Education के लिए लिया गया loan – भारत या विदेश, दोनों के लिए यह लागू होता है!
अगर आप किसी eligible NGO या संस्था को Donation देते हैं, तो आप Section 80G के तहत 50% से 100% तक की टैक्स छूट पा सकते हैं।
लेकिन ध्यान दें: ₹2,000 से अधिक cash donation पर यह छूट नहीं मिलेगी। इसलिए donation हमेशा cheque या online transfer से करें!
अगर आपके परिवार में कोई disabled dependent है, तो Section 80DD के तहत:
₹75,000 का deduction (40-80% disability)।
₹1.25 लाख का deduction (80% से ज्यादा disability)।
अगर आप खुद disabled हैं, तो Section 80U के तहत भी यही benefits मिलते हैं।
अगर आप self-employed हैं या आपको HRA (House Rent Allowance) नहीं मिलता, तो Section 80GG के तहत ₹5,000 प्रति माह या 25% तक की टैक्स छूट ले सकते हैं।
लेकिन शर्त है: जिस शहर में आप रह रहे हैं, वहां आपके नाम पर कोई घर नहीं होना चाहिए।
हर साल हजारों लोग कुछ न कुछ deductions को मिस कर देते हैं, और बेवजह ज्यादा टैक्स भरते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ी सतर्कता बरतें, तो ₹1 लाख से भी ज्यादा की टैक्स सेविंग कर सकते हैं!
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जय हिंद!
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